बिहार सरकार ने समाज में जातिवाद को समाप्त करने और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए “मुख्यमंत्री अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25” की शुरुआत की है।
यह योजना विशेष रूप से उन जोड़ों के लिए है जो जाति भेदभाव के खिलाफ एकजुट होकर विवाह करते हैं। तो चलिये लेख को आगे बढ़ाते हैं और आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं |
मुख्यमंत्री अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 का उद्देश्य
Contents
- 1 मुख्यमंत्री अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 का उद्देश्य
- 2 मुख्यमंत्री अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 के लाभ
- 3 मुख्यमंत्री अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 के लिए पात्रता मानदंड
- 4 मुख्यमंत्री अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 की आवेदन प्रक्रिया
- 5 मुख्यमंत्री अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25: संक्षिप्त अवलोकन
- 6 मुख्यमंत्री अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- 7 मुख्यमंत्री अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 के लिए शिकायत निवारण
- 8 निष्कर्ष
- 9 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- 9.1 इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- 9.2 इस योजना के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
- 9.3 इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु कौन पात्र है?
- 9.4 दूल्हा और दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता क्या है?
- 9.5 इस योजना के लिए व्यक्तियों को अपना आवेदन कहां प्रस्तुत करना चाहिए?
- 9.6 अनुदान राशि का प्रसंस्करण एवं वितरण कैसे किया जाता है?
- 9.7 यदि अनुदान की प्रक्रिया में देरी हो रही हो तो क्या करना चाहिए?
मुख्यमंत्री अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024– 25 का मुख्य उद्देश्य समाज में जातिवाद को समाप्त करना और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है।
इस योजना के माध्यम से, जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे समाज में एक सकारात्मक संदेश दे सकें और जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने में योगदान कर सकें।
मुख्यमंत्री अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 के लाभ
- अनुदान राशि: योजना के तहत, पात्र दुल्हन को ₹1,00,000/- का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- समाज में बदलाव: यह योजना समाज में जातिवाद को समाप्त करने में सहायक होगी और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देगी।
मुख्यमंत्री अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 के लिए पात्रता मानदंड
- निवास: वर-वधू दोनों बिहार के निवासी होने चाहिए।
- जाति: विवाह अंतरजातीय होना चाहिए।
- आयु सीमा: दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- आर्थिक स्थिति: दूल्हा और दुल्हन गरीब परिवार से होने चाहिए।
मुख्यमंत्री अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 की आवेदन प्रक्रिया
- ऑफलाइन आवेदन: पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले व्यक्तियों को निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- अनुमोदन: अनुमोदन और सत्यापन के बाद, लाभार्थियों का विवरण ई-सुविधा पोर्टल पर प्रेषित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25: संक्षिप्त अवलोकन
विवरण | जानकारी |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 |
लक्षित समूह | बिहार में अंतरजातीय विवाह करने वाले गरीब दूल्हा-दुल्हन |
अनुदान राशि | ₹1,00,000/- (दुल्हन को प्रदान किया जाएगा) |
पात्रता | – दूल्हा और दुल्हन बिहार के निवासी हों- विवाह अंतरजातीय हो- दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष हो- गरीब परिवार से संबंधित होना चाहिए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन आवेदन: सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना |
आवश्यक दस्तावेज़ | आधार कार्ड, शादी का प्रमाणपत्र, उम्र का सबूत, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आदि |
शिकायत निवारण | प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं |
मुख्यमंत्री अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- विवाहित जोड़े की नवीनतम तस्वीर
- पहचान प्रमाण (जैसे, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
- उम्र का सबूत (जन्म प्रमाण पत्र)
- शादी का प्रमाणपत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण
- बैंक पासबुक/बैंक खाता विवरण
मुख्यमंत्री अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 के लिए शिकायत निवारण
यदि इस योजना से संबंधित किसी को किसी भी समस्या का सामना करना पड़े, तो शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय, या सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। और फिर न्याय जरूर मिलेगा |
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 का मुख्य उद्देश्य समाज में जातिवाद को समाप्त करने और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है |
अतः आप भी जागरूक रहें और आपसे जुड़े लोगों को भी जागरूक करें | आशा करते हैं आपको हमारा यह लेख पसंद आया होगा अतः लेख से बने रहने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
जातिवाद समाप्त करना और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना।
इस योजना के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
₹1,00,000/- की एकमुश्त अनुदान राशि।
इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु कौन पात्र है?
बिहार के निवासी, अंतरजातीय विवाह करने वाले गरीब परिवार से।
दूल्हा और दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता क्या है?
दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष।
इस योजना के लिए व्यक्तियों को अपना आवेदन कहां प्रस्तुत करना चाहिए?
सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में।
अनुदान राशि का प्रसंस्करण एवं वितरण कैसे किया जाता है?
आवेदन की समीक्षा और अनुमोदन के बाद ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से।
यदि अनुदान की प्रक्रिया में देरी हो रही हो तो क्या करना चाहिए?
संबंधित कार्यालय में शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
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