परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू, ध्वनि यंत्र व भीड़ पर रोक

Written by Subhash Rajak

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अपना नालंदा संवाददाता बिहारशरीफ। जिला दंडाधिकारी नालंदा द्वारा सूचित किया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के तत्वावधान में इंटरमीडिएट विशेष (सैद्धांतिक) एवं कम्पार्टमेंटल (सैद्धांतिक) परीक्षा-2025 का आयोजन 2 मई 2025 से 13 मई 2025 तक दो पालियों में किया जाएगा।

पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक संचालित होगी।बिहारशरीफ अनुमंडल मुख्यालय स्थित निम्न तीन परीक्षा केन्द्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी:

1. पीएल साहू +2 विद्यालय, सोहसराय2. बिहार टाउन उच्च विद्यालय, सालुगंज3. एसएस बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूलपरीक्षा की शांति व सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने हेतु अनुमंडल दंडाधिकारी, बिहारशरीफ काजले वैभव नितिन (भा.प्र.से.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत परीक्षा केन्द्रों के चारों ओर 500 गज के व्यासार्द्ध में निषेद्याज्ञा लागू कर दी है।

इस आदेश के अंतर्गत:एक साथ पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होनाहथियार या लाठी लेकर चलना (लाइसेंसी हथियार सहित)अनाधिकृत आवाजाहीलाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोगफोटोस्टेट दुकान, साइबर कैफे एवं कोचिंग संस्थानों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।

यह आदेश परीक्षा कार्य में लगे पुलिस/दंडाधिकारी, शवयात्रा अथवा दिव्यांगजन (जो लाठी के बिना नहीं चल सकते) पर लागू नहीं होगा।यह निषेद्याज्ञा 2 मई से 13 मई 2025 तक परीक्षा अवधि के लिए प्रभावी रहेगी। साथ ही, जिला सूचना एवं जन संपर्क कार्यालय को निर्देशित किया गया है कि उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।

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