मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25, बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित करने और वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
यह योजना समाज के कमजोर वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सामाजिक सुरक्षा और समावेशन को बढ़ावा देती है। तो चलिये लेख को आगे बढ़ाते हैं और आपको एक विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं |
मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 का उद्देश्य
Contents
- 1 मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 का उद्देश्य
- 2 मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 का प्रमुख लाभ और विशेषताएँ
- 3 मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 के लिए पात्रता मानदंड
- 4 मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 का विवरण
- 5 मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया
- 6 मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- 7 शिकायत निवारण
- 8 निष्कर्ष
- 9 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- 9.1 मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 का मुख्य लाभ क्या है?
- 9.2 मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 में क्या दोनों पति-पत्नी के विकलांग होने पर भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
- 9.3 यदि कोई विकलांग व्यक्ति अंतरजातीय विवाह करता है तो क्या होगा?
- 9.4 मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 के लिए आवेदन कहां जमा करना चाहिए?
- 9.5 आवेदन प्रक्रिया में कितनी देरी हो सकती है?
मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024– 25, का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के तहत, बिहार सरकार दिव्यांग दुल्हन और दूल्हे को ₹1,00,000/– का एकमुश्त अनुदान देती है, जिससे वे अपनी शादी के खर्चों को पूरा कर सकें।
मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 का प्रमुख लाभ और विशेषताएँ
- अनुदान राशि: पात्र लाभार्थियों को ₹1,00,000/- का एकमुश्त अनुदान मिलता है।
- दिव्यांग दंपति: यदि दूल्हा और दुल्हन दोनों दिव्यांग हैं, तो वे दोनों अनुदान के पात्र हैं।
- अंतरजातीय विवाह: यदि दिव्यांग व्यक्ति अंतरजातीय विवाह करता है, तो वह दोनों योजनाओं का लाभ उठा सकता है (विकलांग विवाह और अंतरजातीय विवाह अनुदान)।
मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 के लिए पात्रता मानदंड
- निवास: आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए।
- विवाह: दूल्हा और दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः 21 और 18 वर्ष होनी चाहिए।
- विकलांगता: दंपति में कम से कम एक व्यक्ति दिव्यांग होना चाहिए।
- आर्थिक स्थिति: दूल्हा और दुल्हन गरीब परिवार से होने चाहिए।
मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 का विवरण
विवरण | जानकारी |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना |
उद्देश्य | दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह के लिए प्रोत्साहित करना और आर्थिक सहायता प्रदान करना |
अनुदान राशि | ₹1,00,000/- |
पात्रता | बिहार निवासी, दूल्हा या दुल्हन में से कम से कम एक दिव्यांग |
न्यूनतम आयु | दुल्हन के लिए 18 वर्ष, दूल्हे के लिए 21 वर्ष |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन आवेदन, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जमा करें |
आवश्यक दस्तावेज़ | आधार कार्ड, विवाह की तस्वीर, पहचान प्रमाण, उम्र का सबूत, शादी का प्रमाणपत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण |
अनुदान की विशेषताएँ | दोनों दूल्हा और दुल्हन विकलांग होने पर दोनों को अनुदान, अंतरजातीय विवाह पर अतिरिक्त लाभ |
शिकायत निवारण | प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय, समाज कल्याण विभाग के उच्च अधिकारियों के कार्यालय में शिकायत दर्ज कर सकते हैं |
मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन:
- आवेदन पत्र प्राप्त करें: निर्धारित प्रपत्र को सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से प्राप्त करें।
- आवेदन भरें: सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र भरें।
- आवेदन जमा करें: आवेदन पत्र को सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जमा करें।
- सत्यापन: अनुमोदन और सत्यापन के बाद, लाभार्थियों का विवरण ई-सुविधा पोर्टल पर भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- विवाह की ताजा तस्वीर
- पहचान प्रमाण (मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस)
- उम्र का सबूत
- शादी का प्रमाणपत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण
शिकायत निवारण
शिकायतें प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय, और समाज कल्याण विभाग के उच्च अधिकारियों के कार्यालय में दर्ज की जा सकती हैं।
निष्कर्ष
आपने इस लेख के माध्यम से मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25, के बारे में जाना जो बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित करने और वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आशा करते हैं आपको हमारा यह लेख पसंद आया होगा | अतः लेख से बने रहने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 का मुख्य लाभ क्या है?
दिव्यांग दंपति को ₹1,00,000/- का अनुदान मिलता है।
मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 में क्या दोनों पति-पत्नी के विकलांग होने पर भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
हां, यदि दोनों विकलांग हैं तो दोनों को अनुदान मिलेगा।
यदि कोई विकलांग व्यक्ति अंतरजातीय विवाह करता है तो क्या होगा?
वह विकलांग विवाह अनुदान और अंतरजातीय विवाह अनुदान दोनों के लिए पात्र होगा।
मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024- 25 के लिए आवेदन कहां जमा करना चाहिए?
सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में।
आवेदन प्रक्रिया में कितनी देरी हो सकती है?
सत्यापन और अनुमोदन में कुछ समय लग सकता है।
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