खुदागंज में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, मानसिक दिव्यांग अधिकारों की दी गई जानकारी

Written by Sanjay Kumar

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बिहारशरीफ (अपना नालंदा)। इस्लामपुर प्रखंड के खुदागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत वैरा स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (आयुष्मान आरोग्य मंदिर) में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, नालंदा जिला प्राधिकार तथा अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति हिलसा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। शिविर का नेतृत्व जिला जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा, सचिव राजेश कुमार गौरव, एडीजे आलोक कुमार पांडेय, एसडीजेएम शोभना श्वेतांकी, पैनल अधिवक्ता विजय कुमार तथा पीएलवी आलोक कुमार ने किया।
परिचय सत्र में पीएलवी आलोक कुमार ने प्राधिकरण की कार्यप्रणाली बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य गरीब, वंचित, असहाय, दिव्यांग, महिला, पुरुष और बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। अधिवक्ता विजय कुमार ने मानसिक रूप से बीमार एवं दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी अस्पतालों में उपचार, सुरक्षा और न्यायालयों में कानूनी सहायता निःशुल्क उपलब्ध है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 39ए के अधिकारों पर भी प्रकाश डाला।
शिविर में बताया गया कि मानसिक रोगियों को विकलांगता प्रमाणपत्र मिलने पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है और जिला स्तर पर बिहारशरीफ स्थित डीएलएसए कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। साथ ही 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में डॉ. कल्पना सिन्हा, राकेश सिंह, संतोष कुमार, चंदन राजा, हिमांशु कुमार, विमला कुमारी, संगम सरिता, पुनम कुमारी, संजु कुमारी, सुषमा प्रभा, गीता कुमारी, संगीता कुमारी, अनुभा रानी, स्मिता कुमारी, रिंकु कुमारी, सीताराम महतो, नारायण यादव, आशिष कुमार, पशुपति रविदास सहित अन्य उपस्थित रहे।

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