भीषण गर्मी के कारण नालंदा में कक्षा आठ तक शिक्षण व्यवस्था बदली

Written by Sanjay Kumar

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संजय कुमार
बिहारशरीफ (अपना नालंदा)। जिले में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनज़र महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला दण्डाधिकारी कुंदन कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए नालंदा जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल तथा आँगनबाड़ी केन्द्रों में शिक्षण गतिविधियों के संचालन संबंधी नई व्यवस्था लागू की है।
जारी आदेश के अनुसार कक्षा एक से पाँच तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं कक्षा छह से आठ तक की शैक्षणिक गतिविधियों को पूर्वाह्न 10:30 बजे के बाद संचालित करने पर रोक रहेगी। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अपनी शैक्षणिक गतिविधियों और समय-सारिणी का पुनर्निर्धारण करें।
जिला प्रशासन ने कहा है कि वर्तमान में दोपहर के समय अत्यधिक गर्मी और लू जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में एहतियातन यह कदम उठाया गया है ताकि विद्यार्थियों को गर्मी से होने वाली संभावित समस्याओं से बचाया जा सके।
यह आदेश 23 मई 2026 से 26 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने सभी विद्यालय संचालकों से निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा अभिभावकों को भी इसकी जानकारी देने का अनुरोध किया है।न

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