अपना नालंदा संवाददाता
बिहारशरीफ।नालंदा जिले में भीषण गर्मी और दोपहर के समय पड़ रहे अधिक तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। यह आदेश बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर गर्मी के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
जिला दंडाधिकारी शशांक शुभंकर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जिले के सभी विद्यालयों, प्री-स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को सुबह 11:30 बजे के बाद किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश के अनुपालन में अपनी शैक्षणिक समय-सारणी का पुनर्निर्धारण करें और बच्चों को गर्मी से सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं।
यह आदेश दिनांक 13 मई 2025 से प्रभावी होकर 17 मई 2025 तक लागू रहेगा। इसके उल्लंघन पर संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से नालंदा जिले में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे बच्चों, खासकर छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ने की आशंका बनी हुई है।




