लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत डीएम ने की 23 मामलों की सुनवाई, अतिक्रमण और भूमि विवाद जैसे मामलों पर दिए निर्देश

Written by Sanjay Kumar

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अपना नालंदा संवाददाता
बिहारशरीफ। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत सोमवार को जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जनता दरबार का आयोजन कर कुल 23 मामलों की सुनवाई की। इस दौरान अतिक्रमण, भूमि विवाद, सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी, सड़क व नाली निर्माण, वेतन भुगतान जैसी विभिन्न समस्याओं पर सुनवाई की गई। कुछ मामलों का निष्पादन पूर्व में ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा कर लिया गया था, जबकि कई मामलों में आवश्यक निर्देश जारी किए गए।
प्रमुख मामलों का विवरण इस प्रकार है:भूमि विवाद:
परिवादी अलमगीर आलम की शिकायत पर सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की गई।
परिवादी रणजीत प्रसाद की जमीन मापी पर रोक की शिकायत और ताराचंद महतो की जमाबंदी संबंधित शिकायत पर भी आगे की तिथि तय की गई।

अतिक्रमण के मामले:
परिवादी नवीन कुमार सिंह ने रेलवे की जमीन पर एयरटेल ऑफिस खोलने संबंधी अतिक्रमण की शिकायत की, जिसका समाधान किया गया।
सुभाष प्रसाद, प्रियरंजन कुमार, मधुसूदन मंडल, राजू शर्मा, कृष्ण देव प्रसाद सहित कई लोगों की अतिक्रमण संबंधी शिकायतों पर सुनवाई कर आवश्यक कार्रवाई की गई।

वित्तीय एवं वेतन संबंधित शिकायतें:
विक्की कुमार के खाते से फ्रॉड में निकले पैसे की वापसी, धीरेंद्र कुमार वर्मा की वेतन भुगतान की शिकायत और अमर सिंह की तालाब सौंदर्यीकरण में वित्तीय गड़बड़ी पर कार्रवाई की गई।

प्रशासनिक लापरवाही पर कार्रवाई:
रामचंद्र प्रसाद की शिकायत पर औंगारी थानाध्यक्ष की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने शो-कॉज नोटिस जारी किया।

शिक्षा व अन्य शिकायतें:
धर्मेंद्र कुमार की शिक्षकों की अवैध नियुक्ति की शिकायत पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जांच रिपोर्ट देने का निर्देश मिला।
रामनाथ सिंह की खतियान उपलब्धता से संबंधित शिकायत पर जिला अभिलेखागार को निर्देशित किया गया।
इंद्रजीत कुमार की थानाध्यक्ष सोहसराय द्वारा परेशान करने की शिकायत पर भी सुनवाई हुई।

बुनियादी समस्याएं:
राजेश कुमार की खराब नाली निर्माण, संदीप पटेल की थाना कांड संबंधित, रामचंद्र प्रसाद की चापाकल बोरिंग, सुरेश कुमार साह की ऑनलाइन परिमार्जन और राजीव रंजन कुमार की व्यापार मंडल अध्यक्ष के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई की गई।

NH/82 अधिग्रहण से जुड़ा मामला:
उमेश प्रसाद की दो लेन निर्माण नहीं होने की शिकायत पर अंचल अधिकारी सरमेरा को स्पष्ट रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया।

जनता दरबार के दौरान संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे और कई मामलों का त्वरित समाधान किया गया।

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