वार्ड पार्षद मोहम्मद फिरोज आलम के खिलाफ SDM कोर्ट का आदेश, ₹2 लाख का बंधपत्र दाखिल करने का निर्देश

Written by Sanjay Kumar

Published on:

अपना नालंदा संवाददाता
इस्लामपुर ।नगर परिषद इस्लामपुर के वार्ड संख्या 20 के वार्ड पार्षद मोहम्मद फिरोज आलम के खिलाफ मारपीट और गाली-गलौज के मामले में हिलसा अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) के न्यायालय ने दफा 126 (107) के अंतर्गत कारण पृच्छा दाखिल करने का आदेश जारी किया है।

यह आदेश दिनांक 13 मई 2025 को पारित किया गया, जिसमें वार्ड पार्षद को ₹2,00,000 का निजी बंधपत्र और उतनी ही राशि का भूमि बंधपत्र (भू दाखिल) देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, अगले एक वर्ष तक किसी भी प्रकार की अशांति न फैलाने का सख्त निर्देश भी न्यायालय द्वारा जारी किया गया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित मोहम्मद शाहबाजउद्दीन उर्फ मंटू ने बताया कि वार्ड पार्षद मोहम्मद फिरोज आलम ने उनके साथ मारपीट की और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने विधिसम्मत शिकायत दर्ज कराई थी।

मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

Leave a Comment