रिश्वत लेने के आरोप में थरथरी स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित, डीएम ने दिए जांच के आदेश

Written by Sanjay Kumar

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अखिलेंद्र कुमार
बिहारशरीफ (अपना नालंदा)। नालंदा जिले के थरथरी प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय डीहा के प्रभारी प्रधानाध्यापक (विशिष्ट शिक्षक) अनिल कुमार को अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर अवैध राशि लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा प्राप्त शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अभ्यर्थियों से फोन पे के माध्यम से 40,000 रुपये तथा 10,000 रुपये नकद लिए गए।
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लिया और दस्तावेजों के आधार पर संबंधित शिक्षक को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी सेवक द्वारा आधिकारिक कार्य के बदले रिश्वत मांगना बिहार सरकार की कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत गंभीर कदाचार और भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, जिसके लिए कड़ी दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

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साथ ही जिला प्रशासन ने अनुकंपा के आधार पर चयनित या लंबित अभ्यर्थियों से अपील की है कि यदि किसी कर्मचारी या पदाधिकारी द्वारा उनसे अवैध राशि की मांग की जाती है तो वे सीधे जिला पदाधिकारी से मिलकर इसकी जानकारी दें।
डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को कार्यालय की कार्यसंस्कृति में सुधार लाने और सभी लंबित कार्यों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है, ताकि आम लोगों को पारदर्शी और समयबद्ध सेवा मिल सके।

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