उच्च न्यायालय में लापरवाही पर पटना प्रमंडल के पूर्व लिपिक से मांगा गया स्पष्टीकरण, अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी

Written by Sanjay Kumar

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अखिलेंद्र कुमार
बिहारशरीफ।कार्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल ने अपने तत्कालीन लिपिक रहे फणी मोहन (वर्तमान में जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा) से स्पष्टीकरण मांगा है। यह कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित एल.पी.ए. संख्या-161/2021 (राज्य सरकार एवं अन्य बनाम शैलेश कुमार) में अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने के संदर्भ में की गई है।

विदित हो कि उक्त वाद में दाखिल एल.ए. संख्या-02/2021 के पारा 08 एवं 09 में आवश्यक विवरण यथा दिनों की संख्या एवं दिनांक रिक्त छोड़ दिए जाने के कारण उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार पर 3000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में फणी मोहन से पूर्व में भी पत्रांक-159 दिनांक 04.02.2025 के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जो अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक विनय कुमार ठाकुर ने पत्र के माध्यम से स्मरण कराते हुए निर्देशित किया है कि पत्र प्राप्त होते ही तत्काल अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया, तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं फणी मोहन की होगी।

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