अपना नालंदा संवाददाता
बिहारशरीफ। जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) के आदेश का पालन नहीं करने वाले लिपिक फनी मोहन को प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, पटना उच्च न्यायालय के आदेश के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने फनी मोहन को एक कर्मचारी का वेतन रोकने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद फनी मोहन द्वारा वेतन निकासी में लापरवाही बरती गई।
इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 1169, दिनांक 13.06.2025 के माध्यम से फनी मोहन को विधि से संबंधित कार्यों से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया है। साथ ही उनके स्थान पर लिपिक जावेद हसन मंसूरी को प्रभार सौंपने का आदेश जारी किया गया है।
सूत्रों की मानें तो इससे पहले भी एक आदेश निकाला गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। लेकिन इस बार जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।
जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश का पालन नहीं करना वरीय पदाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना मानी जा रही है, जिसे प्रशासनिक अनुशासनहीनता का गंभीर मामला समझा जा रहा है।