अपना नालंदा संवाददाता
बिहारशरीफ। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा बुधवार को पांच मामलों की सुनवाई की गई। इनमें से कुछ मामलों का निपटारा संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा सुनवाई से पूर्व ही कर दिया गया था, जबकि शेष मामलों में जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए समाधान सुनिश्चित कराया।
परिवादी रामानुज प्रसाद द्वारा योजना में घोटाले से संबंधित दर्ज शिकायत का निष्पादन स्वयं जिलाधिकारी द्वारा किया गया।
वहीं, परिवादी राम प्रवेश प्रसाद की गली में चबूतरा बनाने एवं ईंट रखने को लेकर की गई शिकायत का समाधान भी जिलाधिकारी द्वारा मौके पर ही सुनिश्चित कराया गया।
परिवादी सुरेश प्रसाद सिंह की शिकायत, जिसमें आवेदक को सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं किए जाने की बात कही गई थी, उस पर भी उचित कार्रवाई करते हुए निष्पादन किया गया।
परिवादी रामजन्म कुमार की ऑनलाइन परिमार्जन से संबंधित समस्या तथा परिवादी भागवत कुमार की शिकायत—जिसमें भूमि दाता के नाम से प्रतिमा और मूर्ति विद्यालय में स्थापित करने की मांग थी—इन दोनों मामलों का भी जिलाधिकारी ने तत्परता से निपटारा किया।
इस अवसर पर संबंधित विभागों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और जिलाधिकारी के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।